सांसदों और विधायको से अब सरकारी कर्मचारियों को अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगें क्यों कि विधायक या सांसद की सिफिरिश पर सरकारी कर्मचारियों का तबादला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की शिकायतों को सामने लाना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है और किसा कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसका तबादला राज्य सरकार के अधिकार में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद मसूद अहमद की अपील को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी।
Friday, 21 September 2007
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